मुजफ्फरनगरः डासना मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी समेत 4 आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट जारी

निषेधाज्ञा उल्लंघन कर भड़काऊ भाषण देने का है आरोप

 
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  • रिपोर्टः एम रहमान, वरिष्ठ पत्रकार (मुजफ्फरनगर)

मुजफ्फरनगर। जनपद की फास्ट ट्रैक कोर्ट से डासना मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी उर्फ दीपक त्यागी के गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं। इनके अलावा शिव कुमार निवासी ग्राम जिवना थाना मंसूरपुर, मिंटू निवासी तेजपुरा और रविंद्र निवासी अंतवाड़ा थाना खतौली के भी गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं। सभी पर 31 अगस्त 2013 को नंगला मंदौड़ इंटर कालेज में निषेधाज्ञा उल्लंघन कर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।

दरअसल 27 अगस्त 2013 को जानसठ थाना इलवाके के गांव कवाल में शाहनवाज की हत्या के बाद आक्रोशित भीड़ ने मलिकपुरा निवासी ममेरे भाईयों सचिन और गौरव की हत्या कर दी थी। जिससे जिले का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ गया था। 28 अगस्त को सचिन और गौरव की अंत्येष्टि से लौटते लोगों ने कवाल में तोड़फोड़ और मारपीट की थी। जिसके चलते तत्कालीन डीएम ने जिले में धारा-144 लागू कर दी थी। निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद 31 अगस्त 2013 को सिखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव नंगला मंदौड़ स्थित इंटर कालेज मैदान में शोक सभा का आयोजन किया गया। डासना मंदिर पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी सहित 21 आरोपितों पर निषेधाज्ञा उल्लंघन तथा भड़काऊ भाषण देने के आरोप में तत्कालीन एडीएम ने कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था।

एडीएम प्रशासन के दर्ज कराए परिवाद की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-1 के जज मयंक जायसवाल कर रहे हैं। सोमवार को मामले में सुनवाई की तारीख थी। इस मामले में आरोपी केंद्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान और पूर्व विधायक उमेश मलिक भी कोर्ट में पेश हुए थे। बार-बार कोर्ट से समन जारी होने के बावजूद पेश न होने पर कोर्ट ने मामले में अन्य आरोपी नरसिंहानंद गिरी समेत 4 आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं।


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