बड़ी कार्रवाईः शिक्षा माफिया अभिषेक यादव और उसकी पत्नी की 103 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी कुर्क
आरोपियों के खिलाफ 8 जनवरी को दर्ज हुआ था गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा

- रिपोर्टः अमित कुमार
गोरखपुर। जिला प्रशासन पुलिस ने फर्जी पैरामेडिकल कालेज चलाने वाले मेडिकल एलं शिक्षा माफ़िया डॉक्टर अभिषेक यादव और उनकी पत्नी की 103 करोड़ 5 लाख 422 रुपये की संपत्ति कुर्क की है। एक हफ्ते से चल रही कुर्की की कार्रवाई बुधवार दोपहर को खत्म हुई है। पिपराइच के तुर्रा बाजार स्थित राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के संचालक अभिषेक यादव पर संयुक्त सचिव अनिल कुमार सिंह ने आठ जनवरी 2022 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।
एसएसपी गौरव ग्रोवर ने बताय कि बिना मान्यता के नर्सिंग कॉलेज में विद्यार्थियों का प्रवेश लेकर जालसाजी करने वाला आरोपी डॉ अभिषेक, उसकी पत्नी समेत पांच आरोपी इस समय जेल में हैं। इन पर आरोप है कि फर्जी दस्तावेज के सहारे शासन से मान्यता मिलने की जानकारी देकर नर्सिंग कॉलेज में छात्र-छात्राओं का प्रवेश लिया गया था। जालसाजी का केस दर्ज कर पुलिस ने जांच की तो पता चला कि दुर्गाबाड़ी निवासी अभिषेक यादव, पत्नी मनीषा यादव, शाहपुर के बशारतपुर में रहने वाली उनकी बहन पूनम यादव, साथी शक्तिनगर निवासी सी प्रसाद उर्फ चौथी, बस्ती जिले के लालगंज, खोरिया निवासी शोभितानंद यादव, गुलरिहा थाना इलाके के करमहा निवासी श्यामनरायण मौर्य और मोगलहा निवासी विशाल त्रिपाठी के साथ मिलकर 2015 से ये गिरोह चला रहे थे।
एसएसपी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने 16 सितंबर को आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर ऐक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी विवेचना तिवारीपुर थाना पुलिस कर रही है। कुर्क की गई सम्पत्ति में आरोपी की चिह्नित हुई भूमि, भवन, नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग होम, आठ वाहनों के साथ ही अलग-अलग बैंकों के 15 से अधिक खाते भी सील हुए है।
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