बड़ी ख़बर: सपा विधायक अनिल कुमार को हुई सज़ा, अदालत ने जुर्माना भी ठोका

मुजफ्फरनगर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुनाई सज़ा

 
PURKAZI_ANIL KUMAR

 

मुजफ्फरनगर। पुरकाजी से सपा-रालोद गठबंधन विधायक अनिल कुमार को अदालत ने बुधवार को आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में दोषी करार दिया है। एमपी/एमएलए कोर्ट ने अनिल कुमार पर दोषी ठहराते हुए 15 दिन की सजा और 100 रुपये का जुर्माना भी ठोका है। विधायक अनिल कुमार 2017 के आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में आज कोर्ट में पेश हुए थे। 

देखिए सजा मिलने के बाद क्या बोले विधायक

हालांकि, सजा सुनाए जाने के कुछ देर बाद ही उन्हें जमानत भी मिल गई। जिससे विधायक अनिल कुमार को राहत मिली है।

ये था पूरा मामला

दरअसल विधानसभा चुनाव 2017 में रालोद नेता और पुरकाजी से मौजूदा विधायक अनिल कुमार ने नामांकन किया था। नामांकन के बाद थाना सिविल लाइन पुलिस ने उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। आरोप था कि अनिल कुमार ने अपने समर्थकों संग ढोल नगाड़ो के साथ पहुंचकर नामांकन किया था। इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर विधायक के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

विक्रम सैनी को भी हुई थी सजा

आपको बता दें कि हाल ही में खतौली के पूर्व विधायक विक्रम सैनी को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 वर्ष की सजा सुनाई थी। जिसके बाद खतौली विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव हुआ था।

 


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