मुजफ्फरनगरः तत्कालीन ADM और SPसिटी को कोर्ट ने भेजा समन, 2 दरोगाओं के गैर जमानती वारंट जारी

19 साल पहले हुई आगजनी और बवाल की गवाही में चल रहे नदारद

 
court order

मुजफ्फरनगर। महमूदनगर में 2003 में हुई आगजनी और बवाल की गवाही से नदारद चल रहे तत्कालीन एडीएम प्रशासन और एसपी सिटी को कोर्ट ने समन भेजा है। गवाही पर न आने पर कोर्ट ने उस समय के 2 दारोगा के भी गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। एडीजे 13 शक्ति सिंह ने मुकदमे की लचर पैरवी पर सीबीसीआइडी पर भी नाराजगी जताते हुए डीजीपी और एडीजी सीबीसीआइडी को लेटर लिखा है।

दरअसल सभासद जाकिर पर हमले से आक्रोशित लोगों ने थाना सिविल लाइन सरवट के महमूदनगर में साजिद के मकान को आग लगा दी थी। 14 फरवरी 2003 को हुई इस घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। लेकिन आगजनी के बाद घर में मौजूद परिवार के लोगों को बचाने का विरोध किया गया था। जिसके बाद पुलिस पार्टी पर हमला बोल दिया गया था। सूचना पर तत्कालीन एसपी सिटी अरुण कुमार गुप्ता, एडीएम प्रशासन सीपी सिंह समेत पीएसी मौके पर पहुंची थी। लेकिन आक्रोशित लोगों ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने सरवट निवासी मोहम्मद अब्बास समेत 61 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया था।

घटना के मुकदमे की जांच सीबीसीआइडी मेरठ को सौंप दी गई थी। इस मामले में सीबीसीआइडी ने विवेचना कर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। लेकिन सीबीसीइडी की लचर पैरवी के कारण वर्षों पुराने इस मामले में कोर्ट में गवाह पेश नहीं हो पाए। घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 13 के जज शक्ति सिंह कर रहे हैं।

शक्ति सिंह ने घटना में पुलिस कर्मियों के घायल होने के बावजूद सीबीसीइडी पर नाराजगी जताई कि उसने मामले के निस्तारण में कोई रूचि नहीं दिखाई। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए डीजीपी और एडीजी सीबीसीइडी को पत्र लिखा। इसके साथ ही तत्कालीन दारोगा और मौके के गवाह एसआइ डीसी मिश्रा और आरडी सिंह के गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें साक्ष्य के लिए 16 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए। जबकि तत्कालीन एडीएम प्रशासन सीपी सिंह और एसपी सिटी अरुण कुमार गुप्ता को भी समन भेजा गया।


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