मुजफ्फरनगरः बीजेपी विधायक विक्रम सैनी समेत 12 दोषियों को अदालत ने सुनाई 2-2 साल की सजा, 10-10 हजार का ठोका जुर्माना

2013 दंगे के दौरान तोड़फोड़ का मामला

 
VIKRAM SAINI

 

  • रिपोर्टः गोपी सैनी

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए कवाल कांड के दौरान हुई हिंसा के मामले में खतौली के बीजेपी विधायक विक्रम सैनी समेत 12 आरोपियों को अदालत ने दोषी माना है। अदालत ने विधायक समेत सभी 12 आरोपियों को 2-2 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जबकि 15 अन्य आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए। सजा होने के बाद विधायक ने अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की कोर्ट ने विधायक विक्रम सैनी समेत सभी दोषियों को 25-25 हजार रुपये के निजी बंधपत्र पर जमानत प्रदान कर दी।। फिलहाल जमानत मिल जाने से विधायक को राहत मिल गई है।

27 अगस्त 2013 को जानसठ थाना क्षेत्र के गांव कवाल में शाहनवाज की हत्या के बाद मलिकपुरा निवासी ममेरे भाईयों सचिन और गौरव की हत्या कर दी गई थी। जिससे गांव में तनाव फैल गया था। पुलिस ने घटना को लेकर मौजूदा विधायक समेत 24 लोगों को नामजद आरोपी बनाया था। सभी पर आइपीसी की धारा-147, 148, 149, 307, 336, 153-ए, 504, 506, 353, 186 आइपीसी और 7 CLA एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-4 गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में हुई। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद विधायक विक्रम सैनी समेत 12 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने विधायक विक्रम सैनी समेत बाकी दोषियों को 2-2 वर्ष कैद और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

अदालत ने विधायक समेत सभी 12 दोषियों की जमानत स्वीकार कर ली है। सजा तीन साल से कम (2 वर्ष) होने की वजह से जमानत मंजूर हो गई है। अगर तीन साल से ज्यादा वर्ष की सजा होती है तो जमानत स्वीकार नहीं होती है।- भरतवीर अहलावत, शासकीय अधिवक्ता (मुजफ्फरनगर)


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