मुजफ्फरनगर में 12 बदमाशों को गैंगस्टर कोर्ट ने सुनाई अलग-अलग सजा

गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाए गए 12 बदमाश

 
COURT

  • रिपोर्टः एम रहमान, वरिष्ठ पत्रकार (मुजफ्फरनगर)

मुजफ्फरनगर। गैंगस्टर कोर्ट ने लूट, हत्या और चोरी समेत विभिन्न मामलों में नामजद रहे 12 बदमाशों को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाते हुए अलग-अलग सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह, विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर और राजेश शर्मा ने बताया कि विशेष गैंगस्टर कोर्ट के जज कमलापति ने 12 बदमाशों को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

ये है पहला मामला

कुछ वर्ष पहले सलमान उर्फ साहिल और शाहरुख निवासी सरवट ने बिजलीघर के पास स्थित रशीद के मेडिकल स्टोर में चोरी कर 40 हजार रुपये की दवाई साफ कर दी थी। उसके बाद बझेड़ी निवासी कमरुज्जमा की मदनी चौक पर मोबाइल की दुकान से 15 मोबाइल चोरी कर लिए थे। इन बदमाशों अबुपुरा निवासी शरद कपूर के शनिधाम मंदिर चरथावल रोड के ऑफिस से ताला तोड़कर 10 हजार रुपये नगद चोरी कर लिए थे। इन बदमाशों को माल समेत गिरफ्तार किया गया। शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनिल कपरवान ने सलमान समेत 5 बदमाशों का गैंगस्टर एक्ट में चालान किया था। सुनवाई के बाद शुक्रवार को आरोपी सलमान को गैंगस्टर कोर्ट ने 2 साल 3 माह की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

दूसरा मामला

शहर कोतवाली इलाके के प्रेमपुरी निवासी जगदीश सैनी सुबह 10:00 बजे खानजहांपुर जंगल में एक सड़क के किनारे खड़ा था। उसी समय 3 बदमाश आए और तमंचा दिखाकर उसकी बाइक छीन कर ले गए थे। इन्ही बदमाशों ने गांव पीनना निवासी देवेंद्र के घर में घुसकर उसके जेवर चोरी कर लिए थे। प्रभारी निरीक्षक अनिल कपरवान ने 2 बदमाशों अमन उर्फ उर्फ बॉलर निवासी किदवई नगर और विजय उर्फ भूरा निवासी कृष्णापुरी शहर कोतवाली को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से माल बरामद किया था। बदमाशों का गिरोह बंद अधिनियम में चालान किया गया। शुक्रवार को कोर्ट ने बदमाश अमन उर्फ बॉलर को गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 साल 3 महीने की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

तीसरा मामला

तीसरा मामला थाना नई मंडी का है। जहां पवन निवासी बेहड़ा थाना भोपा के जटमुझेड़ा गांव में शादी समारोह से शामिल होकर वापस लौट रहा था रास्ते में 3 बदमाशों ने उसे घेरकर तमंचा दिखाकर उससे बाइक छीन ली थी। प्रभारी निरीक्षक थाना नई मंडी दीपक चतुर्वेदी ने बदमाश सागर और आकाश उर्फ छोटू निवासी राजपुरा तिलोरा थाना जानसठ का गैंगस्टर एक्ट में चालान किया। कोर्ट ने शुक्रवार को दोनों भाइयों को 2 साल 3 माह की सजा सुनाई और 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

चौथा मामला

ये मामला थाना सिविल लाइन का है। जहां सब इंस्पेक्टर सुनील नागर ने कब्रिस्तान के पास बदमाश ताज मोहम्मद निवासी हाजीपुरा थाना सिविल लाइन और इसके साथी बदमाशों को 80 किलोग्राम गौ मांस की तस्करी करते पकड़ा था। प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाइन डीके त्यागी ने गैंगेस्टर एक्ट मे में चालान किया था। कोर्ट ने आरोपित ताज मोहम्मद को 2 साल 3 महीने की सजा और 5 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

पांचवा मामला

दरअसल राजकुमार वर्मा निवासी सादाबाद हाथरस रोडवेज बस पर परिचालक था। फरवरी 2020 में रोडवेज बस हरिद्वार से आगरा के लिए चली थी जब रुड़की में पहुंची तो 3 लोग बस में चढ़े और जब ये बस बस भोपा बाईपास पर पहुंची तो तीनों बदमाशों ने बस से उतरते हुए परिचालक राजकुमार से थैले में रखे 30 हजार और टिकट मशीन छीनकर फरार हो गए थे। प्रभारी निरीक्षक योगेश शर्मा ने बदमाशों को मय माल के गिरफ्तार किया था और इनका गैंगस्टर एक्ट में चालान किया था। बदमाश गौरव निवासी दतियाना थाना छपार को शुक्रवार को गेंगेस्टर कोर्ट ने 3 साल 3 महीने की सजा सुनाई। उस पर 5000 रुपये जुर्माना भी लगाया। दूसरी घटना के तहत वादी नंदन निवासी भोपा रोड नई मंडी के न्यू पब्लिक रोड करियर पेट्रोल पंप से 2 नकाबपोश बदमाशों ने तमंचा दिखाकर 1.95 लाख रुपये लूट लिए थे। प्रभारी निरिक्षक योगेश शर्मा ने इन अभियुक्तो को मय माल गिरफ्तार किया था। उसके बाद उनका गैंगस्टर एक्ट में चालान किया। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी मोहसिन निवासी बिलासपुर थाना नई मंडी को 2 साल 3 महीने की सजा सुनाई। 5000 रुपये जुर्माने से भी दंडित किया।

छठा मामला

मोहम्मद हाशिम निवासी दतियाना की बदमाशों ने बाइक छीन ली थी। कोर्ट ने शुक्रवार को बदमाश रामशरण निवासी मेघाखेड़ी थाना नई मंडी को 2 साल 3 महीने की सजा सुनाई और 5000 रुपये जुर्माने से दंडित किया। थाना सिविल लाइन इलाके में ही वादी नीरज जैन निवासी घेरखत्ती थाना नई मंडी के घर से अज्ञात बदमाशों ने उसके जेवर और नगदी चोरी कर ली थी जिसमें प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिरोही थाना नई मंडी द्वारा आरोपियों को मय माल गिरफ्तार किया था और आरोपी शैंकी उर्फ दीपक पुत्र राजेंद्र निवासी आवास विकास थाना सिविल लाइन सहित 4 बदमाशों का गैंगस्टर एक्ट में चालान किया। जिसमें कोर्ट ने शैंकी उर्फ़ दीपक को 2 साल 6 माह की सजा और 5000 रुपये जुर्माने से दंडित किया।

सातवां मामला

ये मामला वर्ष 2015 का है। जब गांव लिलोन जिला शामली के निवासी अंकुर के पिता ओमवीर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। प्रभारी निरीक्षक थाना शामली डीपी सिंह ने इस घटना का खुलासा करते हुए गौतम और संदीप उर्फ बल्लभ निवासी लिलोन को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। हत्या के मुकदमे में ये दोनों बदमाश बरी हो चुके हैं। सुनवाई के बाद गैंगेस्टर जज कमलापति ने गौतम को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए 3 साल सश्रम कारावास और 5000 रुपये जुर्माने से दंडित किया।

आठवां मामला

वर्ष 2009 में करण सिंह के लड़के सतीश की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसमें पुलिस ने आरोपी चांदवीर निवासी धनेना थाना गढ़ी पुख़्ता समेत 6 लोगों का गैंगस्टर एक्ट में चालान किया था। गैंगस्टर जज कमलापति ने बदमाश चांदवीर को 2 साल 3 माह की सजा और 5000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। 2019 में वादी अजीत निवासी रामपुरी थाना सिविल लाइन की महावीर चौक से बदमाशों ने बाइक चोरी कर ली थी। इसमें थाना सिविल लाइन प्रभारी निरीक्षक नवरत्न गौतम ने आरोपी दानिश निवासी सुभाष नगर थाना नई मंडी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और गैंगस्टर एक्ट में चालान किया था। गैंगेस्टर जज कमलापति ने दानिश को 3 साल 2 माह का कारावास और 5 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।


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