मुजफ्फरनगरः महिला पर जानलेवा हमला करने वाले गुलाब सिंह को 10 साल की कैद, अदालत ने जुर्माना भी ठोका
जुर्माना अदा नहीं करने पर भुगतनी होगा अतिरिक्त सजा

- रिपोर्टः एम रहमान, वरिष्ठ पत्रकार (मुजफ्फरनगर)
मुज़फ्फरनगर। रतनपुरी थाना इलाके में 10 साल पूर्व हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने महिला पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी गुलाब सिंह को दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही गुलाब सिंह पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 10 माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश सुनाया हैय़
दरअसल मामला थाना रतनपुरी के ग्राम चंदहेड़ी गांव का है। जहा निवासी गुलाब सिंह कुलदीप की पत्नी से प्रेम विवाह करना चाहता था। इसको लेकर गुलाब सिंह कुलदीप की मां कमलेश पर दबाव डाल रहा था। कि वो अपने बेटे की पत्नी को छुड़वा दे। लेकिन उसने मना कर दिया था। इसको लेकर गुलाब सिंह ने 12 मार्च 2012 को कमलेश पर गोली चलकर जानलेवा हमला किया था।
पुत्र वधू को छोड़ने का दबाव न माने की रंजिश को लेकर कमलेश पर गोली मारकर जानलेवा हमला करने के मामले में गुलाब सिंह को 10 वर्ष की सज़ा और 10 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर 10 माह कि अतिरिक्त सज़ा काटनी पड़ेगी। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो के जज छोटेलाल यादव की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से ऐडीजीसी किरण पाल कश्यप ने पैरवी की।
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