हाईकोर्ट ने विक्रम सैनी को दिया बड़ा झटका, सजा के खिलाफ दायर याचिका की खारिज

पहले ही जा चुकी है विक्रम सैनी की विधानसभा सदस्यता

 
vikram

मुजफ्फरनगर। बीजेपी नेता विक्रम सिंह सैनी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मुजफ्फरनगर दंगे मामले में मिली सजा के खिलाफ दायर उनकी याचिका खारिज कर दी है। विक्रम सैनी की विधानसभा सदस्यता पहले ही जा चुकी है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि दोषी व्यक्ति पर बेहद गंभीर आरोप साबित हुए हैं। विधानसभा की सदस्यता की योग्यता से बचने के लिए दिया गया आधार भी उचित नहीं है।

दरअसल मुजफ्फरनगर दंगा मामले में विक्रम सैनी को दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद खतौली विधानसभा सीट से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी और 5 दिसंबर को वहां उप चुनाव घोषित कर दिए गए हैं। इस सीट से बीजेपी ने विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी को उम्मीदवार बनाया है।

उधर, हाईकोर्ट ने विक्रम सिंह सैनी की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि 'दोषी पर बेहद गंभीर आरोप साबित हुए हैं। ऐसे में सुनवाई पूरी किए बिना उनकी सजा पर रोक लगाया जाना ना तो लोकतंत्र के लिए ठीक है और न ही देश हित में है। अदालत ने अपने फैसले में कहा विधानसभा की सदस्यता की योग्यता से बचने के लिए दिया गया आधार भी उचित नहीं है। जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने अर्जी खारिज की है।

बता दें कि विक्रम सैनी ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगा मामले में अपनी दोषसिद्धि को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मंगलवार यानी 22 नवंबर को न्यायमूर्ति समित गोपाल ने उनके वकील और राज्य सरकार के वकील की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।


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