मुजफ्फरनगरः जानलेवा हमले एवं दहेज उत्पीड़न में पति और ससुर को 10-10 वर्ष की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी ठोका
अदालत ने महिला की सास को सुनाई 7 वर्ष की सजा

- रिपोर्टः एम रहमान, वरिष्ठ पत्रकार (मुजफ्फरनगर)
मुज़फ्फरनगर। नगर कोतवाली इलाके के खांजापुर गांव में 7 साल पूर्व हुई जानलेवा और दहेज उत्पूड़ने के मामले में अदालत ने महिला के पति और सास-ससुर को दोषी ठहराया है। अदालत ने पति और ससुर को 10-10 वर्ष और सास को 7 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर जुर्माना भी लगाया है।
दरअसल मामला 29 नवंबर 2015 का है। गांव खांजापुर में दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला सविता का गला घोंट कर जानलेवा हमला किया गया। जिसके कारण पीड़िता को काफी दिनों तक अस्पताल रहना पड़ा था. और सवीता अभी तक भी सही तरह से बोल भी नहीं पाती है। पीड़िता की मां मुनेश देवी ने सवीता के पति और सास-ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट एक के ज़ज़ सुमित पंवार की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से ऐडीजीसी वीरेंद्र कुमार ने 9 गवाह पेश कर आरोप साबित किया।
बता दे कि अदालत ने सवीता के पति सोनू और ससुर राजकुमार को दस वर्ष की सज़ा के साथ 1.08 लाख रुपये प्रत्येक पर जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही सास प्रेमवती को सात वर्ष की सज़ा और 58 हज़ार रुपये पर अर्थदंड़ से दंड़ित किया गया है।
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