मुजफ्फरनगर में अदालत ने 14 साल बाद 5 हत्यारों को सुनाई उम्रकैद, जुर्माना भी ठोका
हत्यारों ने 2008 में की थी नगेंद्र उर्फ भूरा की हत्या

- रिपोर्टः एम रहमान, वरिष्ठ पत्रकार (मुजफ्फरनगर)
मुजफ्फरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-6 अशोक कुमार ने हत्या के मामले में पांच लोगों को दोषी ठहराते हुए उनको उम्र कैद और 20-20 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड की धनराशि जमा नहीं करने पर प्रत्येक को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है। हत्याकांड में 14 साल बाद फैसला आया।
एडीजीसी जोगेंद्र कुमार ने बताया कि जानसठ थाना इलाके के गांव राजपुर तिलौरा में जुलाई 2008 में नगेंद्र उर्फ भूरा की हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता राजपाल द्वारा गांव के महिपाल, बबलू, उधम सिंह, शंकर और शक्ति सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम कराया था। अभियोजन पक्ष की तरफ से 11 गवाह पेश किए गए। अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने पांचों हत्यारोपियों को दोष सिद्ध किया। सभी को उम्र कैद और 20-20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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