जानलेवा हमले में मनोज को 5 साल की सजा, अदालत ने 10 हजार का ठोका जुर्माना
जमीनी विवाद में पत्नी और बेटे पर किया था हमला

- रिपोर्टः एम रहमान, वरिष्ठ पत्रकार (मुजफ्फरनगर)
मुज़फ्फरनगर। तितावी थाना इलाके में 2 साल पूर्व हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने शनिवार को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी को 5 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंड़ित किया है। मामले की सुनवाई एड़ी जे 7 के जज शक्ति सिंह की कोर्ट में चली। अभियोजन की ओर से ऐडीजीसी प्रवेंद्र कुमार और नीरज मालिक ने पैरवी की।
दरअसल 14 नवंबर 2020 को थाना तितावी के ग्राम ढिंढ़ावली में प्रसाद चढ़ाकर लोट रहे वादी ऋषभ और उसकी मां सुनीता चौधरी पर तमंचे से फेयरिंग कर जानलेवा हमला कर दिया था। जिसमें दोनों घायल हो गए थे। पुलिस ने मनोज बालयान के खिलीफ धारा 307 504 और 323 के तहत मामला दर्ज किया था। ज़मीन बटवारे को लेकर पत्नी बेटे के साथ मनोज का विवाद 5 वर्ष से चल रहा था इस वजह से पत्नी बेटे के साथ पति से अलग मेरठ में रह रही थी।
अदालत ने ढिंधवली में ज़मीन विवाद को लेकर तमंचे से हमला कर पत्नी और बेटे को घायल करने के मामले में आरोपी मनोज बालयान को 5 वर्ष की सज़ा और दस हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है।
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