मुजफ्फरनगरः किशोरी से छेड़छाड़ और हमले के दोषी को 4 साल की कैद, अदालत ने जुर्माना भी ठोका
7 साल पूर्व घर में घुसकर की थी किशोरी से छेड़छाड़

- रिपोर्टः एम रहमान, वरिष्ठ पत्रकार (मुजफ्फरनगर)
मुजफ्फरनगर। शामली जनपद में 7 साल पूर्व घर में घुस कर छेड़छाड़ और धारदार हथियार से हमला करने के मामले में मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दरअअसल एक जनवरी 2016 को शामली ज़िले के थाना कांधला के एक गांव में 16 वर्षीय दलित किशोरी के साथ छेड़छाड़ की गई थी। जिसका विरोध करने पर पीड़िता पर हमला कर दिया गया था। इस दौरान किशोरी को बचाने आई मां की भी आरोपी ने पिटाई कर दी थी। मामले में पीड़ित परिवार की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसकी सुनवाई विशेष अदालत पॉक्सो-1 के जज रितेश सचदेवा की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विक्रांत राठी और प्रदीप बालियान ने पैरवी की और 8 गवाह पेश किए।
कोर्ट ने दोषी को धारा 452 में चार साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 354 में तीन साल का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड और पॉक्सो एक्ट में चार साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया है।
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