मुजफ्फरनगरः अवैध तमंचा फैक्ट्री चलाने वाले 3 लोगों को 6-6 साल के कठोर कारावास की सजा
अदालत ने तीनों पर 10-10 हजार का ठोका जुर्माना

- रिपोर्टः एम रहमान, वरिष्ठ पत्रकार (मुजफ्फरनगर)
मुजफ्फरनगर। यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने अवैध तमंचा फैक्ट्री चलाने के मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने फैक्ट्री चलाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को दोषी ठहराते हुए 6-6 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने तीनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले की पैरवी संदीप सिंह, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर और राजेश शर्मा ने की।
दरअसल मामला जनपद शामली के थाना थानाभवन का हैं। जहां 11 जुलाई 2015 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक वर्तमान पुलिस उपाधीक्षक जनपद ललितपुर कुलदीप कुमार ने पुलिस बल के साथ थानाभवन थाना इलाके के ग्राम मुंडेट खादर में छापा मारकर आरोपी मोहम्मद तकि के मकान में अवैध रूप से संचालित की जा रही तमंचा फैक्ट्री से बंदूक,तमंचा और भिन्न-भिन्न तरह के 68 कारतूस और तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए थे। साथ ही मौके से मोहम्मद तकि और साजिद नील घर को गिरफ्तार किया जबकि इस छापेमारी के दौरान तकि का भाई अनीस राइफल मौके पर ही फेंक कर फरार होने में कामयाब रहा था।
पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से चोरी की 4 बाइक भी बरामद की थी। जिनके नंबर बदले हुए थे। निरीक्षक कुलदीप कुमार इन आरोपियों के खिलाफ तमंचा फैक्ट्री संचालित करने एवं बरामद अवैध तमंचे बंदूक कारतूसों और उपकरण का आयुध अधिनियम के साथ चोरी की बाइकों का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके अलावा गिरोह बनाकर अपराध कारित करने पर प्रभारी निरीक्षक कुलदीप कुमार ने इन तीनों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट में चालान कर दिया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा सभी गवाहो को पेश किया गया। जिसके बाद गैंगेस्टर जज कमलापति ने तीनो दोषियों को 6-6 वर्ष का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया, जुर्माना न देने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। बता दें कि इन तीनो के खिलाफ तमंचा फैक्ट्री के आयुध अधिनियम और बाइक चोरी के मुकदमे वर्तमान में शामली में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में विचाराधीन हैं।
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