मुजफ्फरनगरः 2 कुकर्मियों को 7 साल बाद हुई 20-20 साल की कैद, अदालत ने जुर्माना भी ठोका

शामली के एक गांव में 2015 में हुई थी घटना

 
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  • रिपोर्टः एम रहमान, वरिष्ठ पत्रकार (मुजफ्फरनगर)

मुजफ्फरनगर। यूपी के जमपद मुज़फ्फरनगर की एक अदालत ने 7 साल पुराने कुकर्म के मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने कुकर्म की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को दोषी ठहराया है। दोनों को दोषी ठहराते हुए सजा के साथ-साथ जुर्माने से भी दंड़ित किया है।

दरअसल साल 2015 में शामली ज़िले के थाना घड़ीपुख्ता के एक गांव में विपुल कुमार और गौरव ने 13 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म किया था। घटना के बारे में पीड़ित की बहन ने राष्ट्रीय बाल कल्याण आयोग दिल्ली से लिखित शिकायत की थी। आयोग के निर्देश पर पुलिस ने धारा 377, 504, 506 आईपीसी और 6 पोक्सो एक्ट के तहत विपुल कुमार और गौरव के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी।

मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो के ज़ज़ बाबूराम की कोर्ट में हुई। अदालत ने विपुल कुमार और गौरव को 20-20 साल की कैद के साथ 20-20 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले में अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता दिनेश शर्मा और मनमोहन वर्मा ने पैरवी की।


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