मुजफ्फरनगरः पूर्व जिला पंचायत सदस्य और उसके पति के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

भूराहेड़ी गांव निवासी हसीन ने लगाया था धोखाधड़ी का आरोप

 
FIR

मुजफ्फरनगर। पूर्व जिला पंचायत सदस्य और उसके पति के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। भूराहेड़ी गांव निवासी हसीन ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई थी. कि श्यामपुरा पुरकाजी निवासी छोटी बेगम और उसके पति आमिर अली ने झबरपुर गांव में क्रेशर लगाने के लिए फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया था। बाद में दूसरी फर्म बनाकर उसे फर्म का गारंटर बनाकर एक करोड़ 42 लाख रूपये का बैंक से ऋण ले लिया. और उसके साथ धोखाधडी कर ली गई।

हसीन के शिकायत पर कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने हसीन बेगम और उसके पति के खिलाफ धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। उधर पूर्व जिला पंचायत सदस्य छोटी बेगम और उसके पति ने कोतवाल से मिलकर अपना पक्ष रखा। कोतवाल ज्ञानेश्वर बौद्ध ने बताया कि मामले में जांच कराई जा रही है।

कोतवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार की गुड़ उद्योग नीति के तहत क्रेशर लगाने के लिए फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया गया था। जिसमें हसीन और आमिर अली के आपसी विवाद के कारण करीब 70 लाख रूपये की धनराशि बैंक द्वारा फर्म को देने से रोक ली गई थी।


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