मुजफ्फरनगरः अदालत ने जानलेवा हमले में 4 लोगों को सुनाई 10-10 साल की सजा, 2 महिला बरी
चारों दोषियों पर लगाया 5-5 हजार का जुर्माना

- रिपोर्टः एम रहमान, वरिष्ठ पत्रकार (मुजफ्फरनगर)
मुजफ्फरनगर। जानलेवा हमले के 5 साल पुराने मामले में बुधवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने 4 आरोपियों को दोषी ठहराया है। चारों दोषियों को 10-10 वर्ष का सजा सुनाई है। साथ ही चारों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि 2 महिलाओं को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।
दरअसल 16 सितंबर 2017 को थाना खतौली के ग्राम रुकुनपुर में फसल काटने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। इस दौरान नहर सिंह पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया गया था। जिससे नहर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था। नहर सिंह के चाचा ने भूषण लाल, कौशल, शशिकांत, रविकांत मामकोर और अंकित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था
मामले की सुनवाई एडीज-13 शक्ति सिंह की कोर्ट में चल रही थी। अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए भूषण लाल, शशिकांत, रविकांत और अंकित को 10-10 साल की सजा और 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से ऐडीजीसी प्रवेंद्र कुमार ने पैरवी की।
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