मुजफ्फरनगरः 2 हत्यारे भाइयों को उम्र कैद, अदालत ने जुर्माना भी ठोका
दोनों भाइयों ने चाकुओं से गोदकर की थी युवक की हत्या

- रिपोर्टः एम रहमान, वरिष्ठ पत्रकार (मुजफ्फरनगर)
मुजफ्फरनगर। जनपद की एक अदालत ने हत्या और जानलेवा हमले के मामले में सुनवाई करते हुए दो सगे भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों भाइयों पर 25-25 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज अशोक कुमार की कोर्ट संख्या 5 में हुई। भियोजन की ओर से एड़ीजीसी अमित त्यागी ने पैरवी की।
दरअसल 7 जुलाई 2017 को शामली में चाकुओं से गोदकर एक युवक की हत्या कर दी गई थी। जबकि दूसरा युवक गंभीर घायल हो गया था। इस मामले में जगतसिंह निवासी खेड़ी करमु ने शामली थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उनका बेटा अजय कुमार शामली में महेंद्र कुमार की दुकान पर नौकरी करता था। 7 जुलाई 2017 को अजय कुमार दुकान पर बैठा था। उसी समय महेंद्र कुमार घर पर खाना खाने की बात कहकर दुकान से चले गए थे। आरोप था कि तभी रामदेव उर्फ आशु और विकास वहां पहुंचे। जिन्होंने अजय कुमार पर चाकू से हमला बोल दिया। उन्हें बचाने आए विजय को भी गंभीर घायल कर दिया। उन्होंने बताया कि दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने विजय को मृत घोषित कर दिया। शामली कोतवाली पुलिस ने रामदेव उर्फ आशु और विकास पुत्र कर्ण के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दोनों की गिरफ्तारी की।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज अशोक कुमार की कोर्ट संख्या 5 में हुई। बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद और सबूत के आधार पर हत्या और जानलेवा हमले के मामले में आरोपी रामदेव उर्फ आशु और विकास निवासी शास्त्री नगर नाला पार जिला शामली को दोषी ठहराया। बताया कि कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोनों पर 25-25 हज़ार का जुर्माना भी लगाया।
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