मुजफ्फरनगरः विधायक राजपाल बालियान ने कोर्ट में किया सरेंडर, गैर जमानती वारंट हुए थे जारी
आचार संहिता उल्लंघन के एक अन्य मामले में रिकाल कराए वारंट

मुजफ्फरनगर। रालोद के बुढाना विधानसभा से विधायक राजपाल बालियान ने शुक्रवार को एफटीसी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। विधायक पर 2022 विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है। रालोद नेता को 2012 विधानसभा चुनाव में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के एक अन्य मामले में भी कोर्ट में सरेंडर कर वारंट रिकाल कराने पड़े। हांलाकि इस मामले में रालोद विधायक पहले ही जमानत करा चुके थे।
दरअसल शुक्रवार को रालोद विधायक दल के नेता एवं बुढाना से विधायक राजपाल बालियान बालियान के अधिवक्ता ओमकार तोमर ने बताया कि विधायक पर 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान फुगाना बस स्टैंड पर बिना अनुमति जुलूस निकालने का आरोप है। बताया कि उक्त मामले में एसआइ मूलचंद कौशिक ने मौजूदा विधायक राजपाल बालियान समेत 10 लोगों पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उक्त मामले में विधायक राजपाल बालिया ने शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जिसके बाद कोर्ट में उनका जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।
ओमकार तोमर ने बताया कि 20 हजार रुपये की निजी बंधपत्र पर कोर्ट ने विधायक को जमानत प्रदान कर दी। एड. ओमकार तोमर ने बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में कोर्ट में पेश न होने पर विधायक के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी हुए थे। उन्होंने बताया कि 2012 के उस मामले में भी विधायक ने कोर्ट में सरेंडर कर वारंट रिकाल कराए।
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