मुजफ्फरनगरः 6 साल पूर्व नाबालिग से की थी छेड़छाड़, अदालत ने सुनाई 5 साल की कैद

अदालत ने दोषी पर 25 हजार का ठोका जुर्माना

 
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  • रिपोर्टः एम रहमान, वरिष्ठ पत्रकार (मुजफ्फरनगर)

मुजफ्फरनगर। शामली के बाबरी थाना इलाके में 6 साल पूर्व नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में मुजफ्फरनगर की अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है। पोक्सो की विशेष अदालत ने दोषी को 5 साल की सजा और 25 हजार के जुर्माने से दंड़ित किया है।

दरअसल 6 दिसंबर 2016 को शामली के थाना बाबरी के एक गांव में 16 वर्षिय बालिका जब घर से सामान लेने जा रही थी तो रास्ते मे आरोपी आदेश ने उसका हाथ जबरन पकड़ लिया था और उसके साथ छेड़छाड़ की थी। घर पहुंच कर नाबालिंग ने घटना के बारे में परिजन को बताया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने धारा 354ए आईपीसी और 7/8 पोक्सो अधिनियम में मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था।

मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो एक कि जज रीमा मल्होत्रा की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विक्रांत राठी और प्रदीप बालयान ने पैरवी की।


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