मुजफ्फरनगर पालिका चेयरपर्सन को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, अंजू अग्रवाल बोली-न्याय की जीत हुई
अंजू अग्रवाल के खिलाफ बर्खास्तगी के आदेश को हाईकेर्ट ने किया खारिज

मुजफ्फरनगर। पालिका चेयरपर्सन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पालिका चेयरपर्सन अंजु अग्रवाल के संबंध में 10 अक्टूबर को दिए गए बर्खास्तगी के आदेश को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के ताजा आदेश पर चेयरपर्सन अंजु अग्रवाल ने कहा कि न्याय की जीत हुई। लेकिन विरोधियों ने 4 माह तक उन्हें पालिका से दूर रख शहर की जनता का काफी का नुकसान करा दिया। जिसका उन्हें अफसोस रहेगा।
उत्तर प्रदेश में निकाय और खतौली विधानसभा सीट के उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच ही नगरपालिका परिषद् मुजफ्फरनगर के मामले में भी नया उलटफेर सामने आया। 4 बिंदुओं पर चल रही जांच में शासन से दोषी ठहराए जाने के बाद बर्खास्त की गई चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दावा किया जा रहा है कि गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अंजु अग्रवाल की बर्खास्तगी का आदेश खारिज कर दिया।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब उनके पूरे अधिकार के साथ वापस आने का रास्ता साफ हो गया। हांलाकि विरोधियों का दावा है कि हाईकोर्ट ने शासन को नया निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र किया है, जल्द ही अंजू अग्रवाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कराते हुए दूसरा आदेश जारी कराया जाएगा।
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