मुजफ्फरनगरः विशेष पॉक्सो अदालत ने दुष्कर्मी को सुनाई 10 वर्ष की कैद, ठोका जुर्माना

जुर्माना अदा नहीं करने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा

 
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  • रिपोर्टः एम रहमान, वरिष्ठ पत्रकार (मुजफ्फरनगर)

मुज़फ्फरनगर। शामली जिले में करीब ढ़ाई साल पूर्व किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी विकास को दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

दरअसल 12 मई 2021 को शामली के थाना घड़ीपुख्ता के एक गांव से 17 वर्षीय लड़की को विकास नाम का आरोपी लेकर फरार हो गया था। जहां पर विकास ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के संबंध में परिजनों ने मामला दर्ज कराया था। अदालत ने घर से ले जाकर बलात्कार करने के मामले में आरोपी विकास को दस वर्ष की सज़ा और 25 हज़ार रुपये का जुर्माने से दंड़ित किया है। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त सज़ा काटनी होगी.

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मामले की सुनवाई कैराना शामली के विशेष पोक्सो अदालत के ज़ज़ मुमताज़ अली की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से ज़िला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान और विशेष अभियोजक पुष्पेंद्र मालिक ने पैरवी कर 7 गवाह पेश किए। 


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