मुजफ्फरनगरः तांत्रिक को हुई उम्रकैद, 9 साल पूर्व किशोरी से किया था दुष्कर्म
कोर्ट में तांत्रिक पर 10 हजार का जुर्माना भी ठोका

मुजफ्फरनगर। शामली के आदर्श मंडी थाना इलाके में 9 साल पहले हुए किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी तांत्रिक को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी के पीठासीन अधिकारी जमशेद अली ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दरअसल शामली के कस्बा बनत निवासी एक व्यक्ति की 17 वर्षीय बेटी रात के समय अचानक गायब हो गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में 30 दिसंबर 2013 को पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 29 दिसंबर की रात को उसकी 17 वर्षीय बेटी अचानक गायब हो गई। बताया कि उसके घर में यशवीर उर्फ एशवीर निवासी काकौर थाना छपरौली जनपद बागपत आकर झाड़ फूंक करता था। आरोप लगाया कि यशवीर उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया। पुलिस ने इस मामले में नामजद मुकदमा दर्ज कर अरोपी को अरेस्ट कर लिया था। जिसके बाद पीड़िता ने बताया था कि अंजान जगह ले जाकर उसके साथ काफी दिनों तक रेप किया गया। विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गइ थी।
मुकदमे की सुनवाई विशेष एससी-एसटी निवारक कोर्ट के जज जमशेद अली ने की। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी यशवीर उर्फ एशवीर को बहला फुसलाकर अपहरण करने और रेप का दोषी ठहराया। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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