मुजफ्फरनगरः विधवा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

शादी का झांसा देकर आरोपी ने किया था दुष्कर्म

 
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  • रिपोर्टः एम रहमान, वरिष्ठ पत्रकार (मुजफ्फरनगर)

मुजफ्फरनगर। खतौली थाना इलाके में शादी का झांसा देकर विधवा से शारीरिक संबंध बनाने और रेप किए जाने के मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला और सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने ये कहते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी कि कोई आधार नहीं है।

दरअसल खतौली निवासी रोहित के खिलाफ एक विधवा महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि दुल्हेंडी की रात 18 मार्च 2022 की रात को आरोपी रोहित उसके घर पहुंचा और उससे शादी करने की बात कहते हुए शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान पीड़िता के रिश्तेदारों ने उसे घर से रंगे हाथ दबोच लिया। जिस पर रोहित ने विधवा महिला से शादी करने की बात कहते हुए जान बचाई। लेकिन उसके बाद कई बार शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि शादी न करते हुए पीड़िता से आरोपी ने रेप भी किया और उसकी वीडियो बना ली। जिसे वायरल करने का डर दिखाकर भी रेप किया गया।

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता परविंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले में आरोपी की और से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन की और से उन्होंने कड़ी पैरवी करते जमानत का विरोध किया। उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 13 के जज शक्ति सिंह ने सुनवाई करते हुए आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।


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