मुजफ्फरनगर की अदालत ने स्टे किया खारिज, अब कब्जा मुक्त होगी सिंचाई विभाग की 337 बीधा जमीन
भूमि पर प्रस्तावित पावर प्रोजेक्ट प्लांट लगने का रास्ता हुआ साफ

मुजफ्फरनगर। जनपद की एक अदालत ने गंगनहर किनारे सिंचाई विभाग की 337 बीघा भूमि के अवैध कब्जे पर चले आ रहे स्टे आदेश को खारिज कर दिया। अवैध कब्जा हटने से सिंचाई विभाग की करोड़ों की भूमि पर प्रस्तावित पावर प्रोजेक्ट प्लांट लगने का रास्ता साफ हो गया है। ये भूमि जानसठ इलाके के निरगाजनी के आसपास स्थित गंग नहर किनारे की है। जिसे 1950 में राज्यपाल के आदेश के बाद 6 वर्ष के पट्टे पर दिया गया था। लेकिन पट्टा खारिज होने के बावजूद उक्त भूमि पर वर्षो से अवैध कब्जा चला आ रहा था।
डीजीसी सिविल गौरव कुमार और एडीजीसी सिविल रविदत्त ने बताया कि 1950 में राज्यपाल के आदेश पर सिंचाई विभाग की 337 भूमि का पट्टा 6 वर्ष के लिए सूरत सिंह आदि के नाम पर छोड़ा था। उन्होंने बताया कि पट्टे का नवीनीकरण 1973 तक हेाता रहा। लेकिन 1973 के बाद पट्टे का नवीनीकरण नहीं हुआ। बावजूद 2004-05 तक उसका लगान दिया जाता रहा। 2010 में सिंचाई विभाग ने अपनी भूमि खाली करा ली। उन्होंने बताया कि उसके बाद सूरत सिंह आदि ने सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट से भूमि पर स्टे ले लिया। स्टे आदेश में यथास्थिति बनाकर रखने तथा भमि की भौतिक स्थित में किसी भी प्रकार का संशोधन न करने का आदेश भी कोर्ट ने दिया।
डीजीसी सिविल गौरव कुमार और एडीजीसी सिविल रविदत्त ने बताया कि स्टे आदेश के खिलाफ सिंचाई विभाग ने अपीलीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए अपील योजित की। जिस पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 13 के जज शक्ति सिंह ने सुनवाई की। उन्होने बताया कि एडीजे 13 शक्ति सिंह ने मामले पर दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद सिविल कोर्ट का दिया गया स्टे खारिज कर दिया। जिससे गंग नहर किनारे सिंचाई विभाग की 337 बीघा भूमि से अवैध कब्जा हटने का रास्ता साफ हो गया।
बताया जाता है कि सिंचाई विभाग की 337 भूमि पर प्रदेश शासन ने पावर प्लांट लगाने की महत्वकांक्षी योजना शुरू करने के संकेत दिए थे। उस भूमि को पावर प्लांट लगाने के लिए चिन्हित किया गया था। लेकिन स्टे के चलते भूमि से अवैध कब्जा न हट पाने के कारण सरकार की उक्त महत्वकांक्षी योजना परवान नहीं चढ़ पा रही थी। स्टे खारिज होने के बाद अब पावर प्लांट लगने का रास्ता साफ हो गया।
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