मुजफ्फरनगर की अदालत ने 2 दुष्कर्मियों को सुनाई 20-20 साल की कैद, अपहरण कर किया था नाबालिग का रेप
जुर्माने की रकम से एक लाख रुपये पीड़िता को देने का सुनाया फरमान

- रिपोर्टः एम रहमान, वरिष्ठ पत्रकार (मुजफ्फरनगर)
मुजफ्फरनगर। तितावी थाना इलाके में 5 साल पूर्व नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले 2 लोगों को विशेष पोक्सो अदालत ने दोषी ठहराया है। अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए विशाल और गौतम को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों आरोपियों पर 2.34 लाख का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से एक लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश सुनाया है।
दरअसल मामला तितावी थाना इलाके के एक गांव का है। जहां 11 दिसंबर 2017 को विशाल ने 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर लिया था. और उसे अपने साथी गौतम के गांव नोनाखेड़ी ले गया था। वहां पर गौतम ने बालिका के साथ बलात्कार किया जबकि विशाल ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया था। जिसके बाद विशाल द्वारा पीड़िता को धमकी दी गई थी। पुलिस ने घटना के बाद 24 दिसंबर 2017 को मामला दर्ज कर लड़की को बरामद कर लिया था। साथ ही विशाल और गौतम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो अदालत के जज बाबूराम की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश किमर शर्मा और मनमोहन वर्मा ने पैरवी की। बुधवार को अदालत ने विशाल और गौतम को दोषी ठहराते हुए दोनों को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ गौतम शर्मा पर 1.27 लाख और विशाल पर 1.07 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम से एक लाख रुपये पीड़िता को देने का फरमान सुनाया है।
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