मुजफ्फरनगर की अदालत ने प्रदीप के हत्यारे को सुनाई उम्रकैद, 20 हजार का ठोका जुर्माना

12 साल पूर्व ईंटो से कुचलकर कर दी थी प्रदीप की हत्या

 
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  • रिपोर्टः एम रहमान, वरिष्ठ पत्रकार (मुजफ्फरनगर)

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने हत्या के 12 वर्ष पुराने मामले बुधवार को अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए बिट्‌टु उर्फ सुभाष चंद को दोषी ठहराया है। अदालत ने बिट्‌टु उर्फ सुभाष चंद को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है। मामले की सुनवाई के दौरान एक हत्यारोपी की मौत हो गई थी।

दरअसल शामली में कांधला के गांव ब्रह्मखेड़ा निवासी विकास ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 25 मार्च 2010 को उसका ताऊ का लड़का प्रदीप अपने घर पर था। उसे घर से बुलाकर गांव का बिट्‌टु उर्फ सुभाष चंद ले गया था। बिट्‌टु उर्फ सुभाष चंद ने एक दुकान पर ले जाकर प्रदीप को शराब पिलाई थी और उसके बाद ईंटो से कुचलकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या के मामले में बिट्‌टु और मैनपाल को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई एडीजे 14 रितेश सचदेवा की कोर्ट में हुई।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार जावला ने बताया कि अभियोजन ने घटना साबित करने के लिए कोर्ट में 7 गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद बिट्‌टु उर्फ सुभाष चंद पुत्र तिलकराम निवासी ब्रह्मखेड़ा को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। जबकि दूसरे आरोपी मैनपाल की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। इसलिए उसके खिलाफ मुकदमें की कार्रवाई बंद कर दी गई। कोर्ट ने दोषी बिट्‌टु पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।


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