मुजफ्फरनगर की अदालत ने दुष्कर्मी पुजारी को सुनाई उम्रकैद, B.Com की छात्रा का अपहरण कर किया था रेप
कोर्ट ने दोषी प्रेमचंद गोस्वामी पर ठोका 25 हजार का जुर्माना

मुजफ्फरनगर। यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर की पोक्सो कोर्ट ने बीकॉम की छात्रा का अपहरण कर रेप करने के 6 साल पुराने मामले गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है। आदालत ने पुजारी प्रेमचंद गोस्वामी को दोषी करार दिया है। दोषी ठहराए गए मंदिर के पुजारी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ कोर्ट ने दोषी पुजारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किरण पाल सिंह ने बताया कि 2016 में थाना छपार इलाके के एक गांव निवासी व्यक्ति ने एफआइआर दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी बेटी बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा है। वो प्रतिदिन मंदिर में पूजा करने के लिए जाती थी। बताया था कि 9 जनवरी 2016 को वो पूजा करने मंदिर गई थी। लेकिन उसके बाद वापस घर नहीं लौटी थी। 19 जनवरी 2016 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि गांव के ही व्यक्ति ने उसे जानकारी दी थी कि उसने 9 जनवरी 2016 को उसकी बेटी को गांव के शिव मंदिर के पुजारी प्रेमचंद गोस्वामी के साथ बस में बैठकर शहर की और जाते देखा था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पुजारी प्रेमचंद गोस्वामी निवासी गांव छपकौली बाबूगढ जनपद हापुड़ को मुजफ्फरनगर बस स्टैंड से करीब साढे चार माह बाद अरेस्ट कर युवती को भी बरामद कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोपी के खिलाफ युवती को बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर रेप करने के आरोप में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
किरण पाल सिंह ने बताया कि बरामदगी के बाद घटना के मुकदमे की सुनवाई पोक्सो एक्ट कोर्ट में हुई थी। जहां पीड़िता ने उसके साथ हुई ज्यादती की कहानी रोते रोते सुनाई थी। पीड़िता ने बयान दिया था कि आरोपी उसे साढे चार माह तक एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता रहा। जहां उसके साथ बार-बार रेप किया गया। मुकदमे की सुनवाई विशेष पोक्सो कोर्ट संख्या 2 के जज छोटेलाल यादव ने की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी प्रेमचंद गोस्वामी को अपहरण कर युवती के साथ रेप का दोषी ठहराया। जिसके बाद कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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