मुजफ्फरनगर अदालत ने अपहरणकर्ता को सुनाई 3 साल की सजा, 3 हजार का लगाया जुर्माना

आरोपी ने 2016 में नाबालिग छात्रा का किया था अपहरण

 
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मुजफ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर की अदालत ने नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर ले जाने और धमकी देने के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को 3 साल कारावास और 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

विशेष अभियोजक प्रदीप बालियान और विक्रांत राठी ने बताया कि 20 मई 2016 में थाना कांधला के एक गांव की 16 वर्षीय छात्रा का अपहरण किया गया था। जिसके बाद परिजनों ने इसका मुकदमा दर्ज कराया था। विशेष अभियोजक प्रदीप बालियान और विक्रांत राठी ने बताया की इस मुकदमे की सुनवाई पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज रीमा मल्होत्रा ने की । उन्होंने आरोपी को 3 साल की सजा साई है और 3 हजार रुपये का जुर्माना। साथ ही अगर जुर्माने की रकम अदा न की गई तो आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।


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