मुजफ्फरनगर की अदालत ने बलत्कारी को सुनाई 20 साल की सजा, 27 हजार का लगाया जुर्माना

जुर्माने की रकम से 12 हजार रुपये पीड़िता को देने का सुनाया आदेश

 
COURT ORDER

मुजफ्फरनगर कोतवाली थाना इलाके के एक गांव में करीब 4 साल पूर्व 14 वर्षीय एवं कक्षा 8 की छात्रा का अपहरण कर बलत्कार करने के मामले में आरोपी सूरज को 20 वर्ष की जा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दुष्कर्मी पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि से आधी 12 हजार रुपये पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश सुनाया है। मामले की सुनवाई पोक्सो की विशेष कोर्ट के जज बाबूराम की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक दिनेश शर्मा और मनमोहन वर्मा ने पैरवी की।

दरअसल 7 मई 2018 को थाना कोतवाली के एक गांव में आरोपी सूरज ने कक्षा 8 की छात्रा को बहलाकर फुसलाकर ले गया था। जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया था। पीड़िता के रोने-चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुच गए तो आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी दिल्ली ज्योति नगर का निवासी है। जिसके पिता का नाम ओमप्रकाश है।


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