मुजफ्फरनगरः सामूहिक बलात्कार के आरोपी मूसा और उनके भाई को मिली जमानत

एक-एक लाख के 2-2 जमानती करने होंगे दाखिल

 
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  • रिपोर्टः एम रहमान, वरिष्ठ पत्रकार (मुजफ्फरनगर)

मुज़फ्फरनगर। थाना ककरौली के ग्राम तेवड़ा निवासी जिला पंचायत सदस्य के पति मोहम्मद मूसा और उनके भाई अब्दुलसालाम को जिला जज की अदालत से जमानत मिल गई है। जिला जज चवन प्रकाश ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जियों पर विचार करते हुए शुक्रवार को आदेश दिया कि एक-एक लाख रुपये के 2-2  जानती दाखिल किए जाने पर इन्हे रिहा किया जाए। मूसा और अब्दुलसालाम 2016 के पुराने मामले में निचली अदालत में पेश होकर जेल चलेगए थे।

दरअसल मामले की सुनवाई के दौरान इससे पहले बचाव पक्ष के अधिवक्ता ठाकुर दुष्यंत सिंह और योगेंद्र पंवार ने आरोपियों की ओर से बहस कर बताया था। कि पुरानी रंजिश को लेकर पीड़िता को लालच देकर झूठा मामला दर्ज कराया गया था। जिसमें पुलिस ने फाइनल रिपॉर्ट भी लगा दी थी। आरोपियों की ओर से बताया गया था कि हत्या का एक मामला वापस लेने के लिए आरोपी मेहराजुद्दीन ने दबाव डालने के लिए एक पीड़ित को लालच देकर बलात्कार का झूठा मामला दर्ज कर दिया था। मामले पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान जिला जज ने दोनों को जमानत देने का फैसला सुनाया है।


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