कुख्यात आशु जाट को 3 साल की कैद, हथकड़ी से पुलिस कर्मियों पर किया था हमला

सिपाही की पिस्टल छीनकर पुलिस अभिरक्षा से भागने का किया था प्रयास

 
HAPUR_SAZA

  • रिपोर्ट आलम अंसारी

हापुड़। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कुख्यात अपराधी आशु जाट को पुलिस हिरासत से भागने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को तीन वर्ष कारावास की सजा और 12 हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। करीब ढाई साल पहले मुंबई से हापुड़ लाते समय उसने पुलिस अभिरक्षा से भागने का प्रयास किया था।

आशु को मुंबई से किया था गिरफ्तार

संयुक्त निदेशक अभियोजन अधिकारी मुकेश गोयल और अभियोजन अधिकारी चंद्र प्रकाश गौतम ने बताया कि पुलिस ने नगर कोतवाली में कुख्यात अपराधी आशु जाट के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने कहा कि पुलिस अपने उच्च अधिकारी के आदेश पर आशु जाट को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई गई थी। जहां पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग से ढाई लाख रुपये के इनामी अपराधी आशु जाट को पांच सिंतबर 2020 को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया था।

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मुंबई से लेकर आ रही थी पुलिस

जिसके बाद पुलिस ने आशु जाट को मुंबई में एक न्यायालय में पेश किया। जहां से पुलिस उसका ट्रांजिट रिमांड लेकर प्राइवेट कार से जनपद हापुड़ के लिए रवाना हुई। जब पुलिस उसको लेकर आ रही थी तो निजामपुर कट के पास आशु ने लघु शंका करने की बात कही। अंधेरे का फायदा उठाते हुए वो एक सिपाही की पिस्टल छीनकर भाग निकला। उसने हाथ में बंधी लोहे की हथकड़ी से पुलिस कर्मियों पर वार भी किए। लेकिन पुलिस ने उसे दोबारा दबोच लिया। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी। जहां पर सरकारी वकील की तरफ से उनके द्वारा पैरवी की गई।

अर्थदंड नहीं देने पर होगी अतिरिक्त कारावास

सरकारी वकील द्वारा न्यायालय के समक्ष मजबूत साक्ष्य पेश किए गए। साथ ही मामले के चश्मदीद गवाहों की मजबूत गवाही भी न्यायालय में कराई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंद्रजीत सिंह ने मामले में शनिवार को निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि यदि दोषी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है तो उसे 9 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।


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