बलात्कारी फूफा काे 10 साल की सजा, अदालत ने जुर्माना भी ठोका

12वीं की 17 वर्षीय छात्रा के साथ रिश्ते के फूफा ने कई बार किया था रेप, अदालत ने 14 साल बाद सुनाया फैसला
 
 
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  • रिपोर्टः एम.रहमान (वरिष्ठ पत्रकार)

मुज़फ्फरनगर। साल 2008 में 12वीं की छात्रा के साथ बलात्कार जैसी घिनौनी करतूत को अंजाम देने वाले फूफा को आखिरकार अदालत ने करीब 14 साल बाद दोषी करार दे ही दिया। अदालत ने रिश्ते-नातों को कलंकित करने वाले फूफा को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही बलात्कारी फूफा पर 24 हजार रुपये के आर्थिक दंड का भी जुर्माना लगाया है।
दरअसल, ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना इलाके के एक गांव का है, जहां साल 2008 में सरकारी सहायता दिलाने के बहाने 12वीं की छात्रा के साथ रिश्ते में फूफा लगने वाले आशु कर्णवाल ने कई बार बलात्कार किया था। इतना ही नहीं आरोपी फूफा ने मुंह खोलने पर 17 वर्षीया पीड़िता को हत्या तक की धमकी दे डाली थी। आरोप ये भी था कि आशु कर्णवाल ने छात्रा से कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए थे और बाद में पीड़िता से विवाह करने की भी मांग रख दी थी। जिस पर परिजनों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। जिस पर आरोपी बिफर गया और पीड़िता पर अपना हक जताने लगा। परिजनों को शक हुआ तो पीड़िता से पूरी बात पूछी। पहले तो उसने डर की वजह से कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उसने पूरे मामले के बारे में परिजनों को बताया तो वो सब सकते में पड़ गए। जिसके बाद 10 जुलाई 2008 को पीड़िता की मां की तरफ से आरोपी के खिलाफ शाहपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया।

COURT

ये मामला पोक्सो कोर्ट नंबर 2 के ज़ज़ छोटेलाल यादव की अदालत में चला, जिसमें अभियोजन की तरफ से एडीजीसी किरणपाल कश्यप ने पैरवी की। अदालत में तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी आशु कर्णवाल को दोषी पाया गया, जिसके बाद अदालत ने आशु कर्णवाल को 10 साल की सजा के साथ-साथ 24 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।


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