मुजफ्फरनगरः ई-रिक्शा और बैटरी चोरी करने वाले साबिर उर्फ घोड़ा को 3 साल 3 माह की कैद
अदालत ने 5 हजार रुपये का ठोका जुर्माना

- रिपोर्टः एम रहमान, वरिष्ठ पत्रकार (मुजफ्फरनगर)
मुज़फ्फरनगर। नगर कोतवाली इलाके के 4 साल पुराने ई-रिक्शा और बैटरी चोरी के मामले में शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 3 साल 3 माह की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया है। इस मामले में एक आरोपी को पहले ही सजा हो चुकी है।
दरअसल शहर कोतवाली इलाके में 4 वर्ष पूर्व उदयवीर निवासी कृष्णापुरी की अज्ञात चोरों ने ई-रिक्शा चोरी कर ली थी। जिसकी उसने रिपोर्ट दर्ज कराई और कुछ दिनों बाद ही परिवहन पुरम मेरठ निवासी विनय कुमार की कृष्णापुरी में इंडस टावर से पुलिस ने 4 चोरों को पकड़ कर चोरी का माल बरामद कर लिया था। पकड़े गए बदमाशों की पहचान साबिर उर्फ घोड़ा साबुद्दीन रोड, सलमान मिमलाना रोड मुजफ्फरनगर, बिलाल निवासी बघरा तितावी और नदीम उर्फ बोना निवासी कबाड़ी बाजार नजीबाबाद के तौर पर हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने चारों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई कर चालान कर दिया था।
बता दें कि बिलाल को गैंगस्टर कोर्ट से पहले ही सजा हो चुकी है जबकि साबिर उर्फ घोड़ा को शुक्रवार यानी आज गैंगस्टर जज कमला पति ने 3 साल 3 माह की सजा और ₹5000 जुर्माने से दंडित किया। वहीं नदीम और सलमान के खिलाफ वाद विचाराधीन है। मामले की पैरवी वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने की।
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