मुजफ्फरनगरः दोहरे हत्याकांड में शाहनवाज उर्फ प्लास्टिक को उम्रकैद, 7 आरोपी बरी
15 वर्ष पूर्व 2 नमाजियों की गोली मारकर की थी हत्या

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 15 वर्ष पूर्व की गई 2 नमाजियों की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनवाई कर कुख्यात शाहनवाज उर्फ प्लास्टिक को दोषी ठहराया। कोर्ट ने प्लास्टिक को उम्रकैद की सजा सुनाई। जबकि हत्याकांड में नामजद 7 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने बताया कि 15 वर्ष पूर्व थाना सिविल लाइन इलाके में रंजिश के कारण नमाजियों पर गोली चलाई गई थी। गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में मामिन ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 28 दिसंबर 2007 को वो और बशीर अन्य लोगों के साथ मदरसा महमूदनगर स्थित मस्जिद से करीब एक बजे नमाज पढ़कर लौट रहे थे। आरोप था कि इस दौरान शाहनवाज उर्फ प्लास्टिक निवासी महमूदनगर और नसीर, सत्तार, मतलूब, गुड्डु एवं मुस्तकीम के साथ वाजिद और साबिर ने उन पर गोलियां बरसाते हुए जानलेवा हमला किया था। हमले में बशीर और अतीक गोलियां लगने से घायल हो गए थे, जिनकी अस्पताल में मौत हो गई थी।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 10 की जज हेमलता त्यागी ने की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बशीर और अतीक हत्याकांड के मुख्य आरोपित शाहनवाज उर्फ प्लास्टिक को दोषी ठहराते हुए बाकी आरोपित नसीर, सत्तार, मतलूब, गुड्डु, मुस्तकीम, वाजिद और साबिर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
जिला जेल में बंद शाहनवाज को प्रशासनिक आधार पर साथी सुक्खा निवासी गांव सूजड़ु समेत 2011 में सहारनपुर जेल ट्रांसफर किया गया था। सहारनपुर जेल में शाहनवाज ने चम्मच से हथियार बनाकर सुक्खा का गला रेत दिया था। जिसके बाद उसे देवबंद उपकारागार भेजा था। बताया जाता हैं कि दो दशक पूर्व एक बच्चे की हत्या में शाहनवाज जेल गया था। लोग बताते हैं कि जेल में कड़ी प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए बैरक गेट के सरियों के बीच से निकल आया था। इसके बाद से उसे प्लास्टिक नाम से पुकारा जाने लगा।
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