किशोरी से शादी कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 8 वर्ष की सजा, 8 हजार का अर्थदंड

दोषी ने 2 मई 2010 को किशोरी को भगा कर की थी शादी

 
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गाजियाबाद। दिल्ली के सट्टे गाजियाबाद में परिवार को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश करने के बाद किशोरी को भगाकर शादी के बाद दुष्कर्म करने वाले राहुल शर्मा को अदालत ने 8 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इस दौरान फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने दोषी पर 8 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक ममता गौतम ने बताया कि लोनी इलाके निवासी युवक ने 2 मई 2010 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि संगम विहार निवासी राहुल का उसके घर में आना जाना था। राहुल ने घर के सभी सदस्यों के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया था। खाना खाने के बाद सभी बेहोश हो गए। इसके बाद मोबाइल फोन और पांच हजार रुपये लेकर उसकी नाबालिग बेटी को घर से भगा कर ले गया उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी कढ़ी में पुलिस ने 10 मई 2010 को राहुल के पास से नाबालिग को बरामद कर उसके माता-पिता के सौंप कर राहुल को जेल भेज दिया था।

दरअसल... किशोरी ने बताया था कि उसे राहुल भगाकर नहीं ले गया था। बल्कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मंदिर में शादी कर ली है। वो राहुल के साथ खुद राजस्थान गई थी। वापस आकर बागपत आए थे, फिर गाजियाबाद आ गए थे। उसके साथ राहुल ने किसी तरह की जबरदस्ती नहीं की है। इसलिए राहुल को माफ कर दिया जाए। अभियोजन ने कहा कि नाबालिग के बयान को महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है। ऐसे मामलों में संरक्षक की सहमति अवश्य है


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