दोहरे हत्याकांड के बाद खाली हो गया था गांव, 5 साल बाद अदालत ने महिला समेत 4 लोगों को सुनाई फांसी की सजा

2017 में कुल्हाड़ी से काटकर की थी प्रेमी और प्रेमिका की हत्या

 
BADAUN

रिपोर्टः आसिम अली

बदायूं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जिला सत्र न्यायाधीश पंकज अग्रवाल ने थाना वजीरगंज में हत्या के पांच साल पुराने मामले में एक महिला समेत चार लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। 14 मई 2017 को वजीरगंज थाना इलाके के मुढैना गांव में प्रेमी और प्रेमी की गढ़ासे और कुल्हाड़ी से काटकर हत्या हुई थी। जिला जज की कोर्ट चारों दोषियों को फांसी की सजा सुना दी है. और चारों को पुलिस ने कस्टडी में लेकर जिला जेल भेज दिया है।

दोहरे हत्याकांड का मामला वजीरगंज थाना इलाके के उरैना गांल का है। उरैना में 14 मई 2017 को गोविंद और आशा की प्रेमप्रसंग को लेकर हत्या हो गई थी। घटना में मृतक गोविंद के पिता की तरफ से मृतका आशा के पिता किशनलाल, मां जलधारा, विजयपाल और रामवीर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जबकि जलधारा स्वयं हाजिर हुई थी। अभियोजन की ओर से डीजीसी क्रिमिनल अनिल सिंह राठौर ने पैरवी की है।


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