पैगंबर साहब की शान में की थी गुस्ताखी, 10 लोगों को हुई 5-5 साल की कैद

16 साल पूर्व एक कार्टूनिस्ट पर बनाया था पैगंबर का कार्टून

 
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  • रिपोर्टः गोपी सैनी

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो समुदायों के लोगों के बीच हुए सांप्रदायिक उपद्रव के मामले में सुनवाई करते हुए 10 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 5-5 साल कैद की सजा सुनाई है। 16 साल पूर्व डेनमार्क के एक कार्टूनिस्ट पर पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन से लौटते हुए लोगों की दूसरे समुदाय के लोगों से भिड़ंत हो गई थी। जिसके बाद दोनों समुदाय के 24 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई की थी।

दरअसल 2006 में डेनमार्क के एक कार्टूनिस्ट पर पैगंबर का कार्टून बनाकर उनकी शान में गुस्ताखी करने का आरोप लगा था। इस मामले में मुस्लिम समाज के लोगों ने 24 फरवरी 2006 को आर्य समाज रोड स्थित इस्लामिया इंटर कालेज मैदान में बड़ा जलसा कर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ ज्ञापन भी दिया गया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की भीड़ कच्ची सड़क पर दूसरे समुदाय के लोगों से भिड़ गई थी। दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए थे और एक दूसरे पर हमला बोल दिया था।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कमल कांत ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 3 के जज अनिल सिंह ने की। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्ष की सुनवाई करते हुए 10 आरोपियों को दोषी ठहराया। जबकि 12 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर कर दिया। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने नसीम, कलीम उर्फ गुड्‌डु, नासिर, इरफान, रियाज, इकबाल, नदीम, दिलशाद, गुड्‌डु उर्फ रिजवान और साबिर को दोषी ठहराते हुए सभी को 5-5 साल की सजा सुनाई।


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