मुजफ्फरनगरः अंजुमन इस्लामिया को हाईकोर्ट से लगा झटका, 500 करोड़ की संपत्ति पर स्टे खारिज

हाईकोर्ट ने अंजुमन इस्लामिया को माना वक्‍फ की भूमि पर अवैध कब्‍जेदार

 
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मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अंजुमन इस्लामिया को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने अंजुमन इस्‍लामिया को वक्फ नवाब अजमत अली खां की और से 99 साल के पट्‌टे पर मिली करीब 500 करोड़ की संपत्ति वापस करने के मामले में ट्रिब्यूनल के स्‍टे आर्डर को खारिज कर दिया है। अंजुमन इस्लामिया ने कुछ माह पहले वक्फ नवाब अजमत अली खां की और से थमाए गए नोटिस पर उत्तर प्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ का दरवाजा खटखटाया था।

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दरअसल अंजुमन इस्लामिया की अर्जी पर दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ ने स्थिति ज्यों की त्यों बनाए रखने का आदेश जारी किया था। स्‍टे आदेश के खिलाफ वक्‍फ नवाब अजमत अली खां की ओर से लगाई गई अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया।

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आपको बता दें कि अंजुमन इस्लामिया को वक्फ नवाब अजमत अली खां की ओर से 5 अक्टूबर 1923 को मुस्लिम स्कूल और बोर्डिंग आदि चलाने के लिए सैंकड़ों करोड़ की भूमि 99 साल के पट्‌टे पर आवंटित की गई थी। जिसकी मियाद 5 अक्टूबर 2022 को समाप्त हो गई थी। इससे पहले ही वक्फ नवाब अजमत अली खां की और से अंजुमन इस्लामिया को नोटिस जारी कर लीज खत्म होने का हवाला देते हुए भूमि वापस करने को कहा गया था।

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पूर्व सासंद अमीर आलम ने बताया कि हाईकोर्ट के जज जेजे मुनीर की खंडपीठ ने ट्रिब्यूनल के स्‍टे आदेश को खारिज करते हुए अंजुमन इस्लामिया को वक्‍फ की भूमि पर अवैध कब्‍जेदार माना है। अमीर आलम ने बताया कि हाईकोर्ट से मामला सुलटने के बाद वक्‍फ धारा 54 के तहत कार्रवाई शुरु होगी।


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