मुजफ्फरनगरः महिला की हत्या में 2 सगे भाइयों को उम्रकैद, सुनवाई के दौरान 2 आरोपियों की हो चुकी मौत

दोनों भाइयों पर अदालत ने 37-37 हजार का ठोका जुर्माना

 
COURT

  • रिपोर्टः एम रहमान, वरिष्ठ पत्रकार (मुजफ्फरनगर)

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने 20 वर्ष पहले शामली में तलवार से काटकर की गई महिला की हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 37-37 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सुनवाई के दौरान दो आरोपियों की मौत भी हो चुकी है।

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दरअसल शामली जनपद के गांव खोड़समा में 12 जून 2002 की रात 2:00 बजे घर में सो रही वृद्ध महिला ब्रह्मी देवी की चाकू और तलवार से काट कर हत्या कर दी गई थी। मृतका के बेटे ईश्वर पुत्र धन्ना ने गांव खोड़समा के पिता-पुत्र समेत चार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, जिनमें बिशन और रामशरण, ओमपाल और सोमपाल को नामजद किया गया था। बताया जाता है कि वादी मुकदमा ने अपनी जमीन जरनैल सिंह को बेच दी थी। जिसका आरोपी विरोध कर रहे थे। जरनैल सिंह का आरोपियों से मुकदमा चल रहा था। मामले में मृतका ब्रह्मी देवी गवाह थी। आरोपियों के मना करने के बावजूद भी ब्रह्मी देवी ने मामले में गवाही दी थी

मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो प्रथम के ज़ज़ रितिष सचदेवा की अदालत में हुई अभियोजन की ओर से ऐडीजी सी कुलदीप पुंढीर ने आठ गवाह पेश कर पैरवी की। पोक्सो एक्ट कोर्ट के जज रितेश सचदेवा ने आरोपी ओमपाल और सोमपाल को हत्या का दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई।


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