मुजफ्फरनगरः दलित के हत्यारे 2 सगे भाइयों को उम्रकैद, अदालत ने दोनों पर जुर्माना भी ठोका

 
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  • रिपोर्टः एम रहमान, वरिष्ठ पत्रकार (मुजफ्फरनगर)

मुजफ्फरनगर। यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर में 16 साल पूर्व हुई दलित की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। रकम न देने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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दरअसल शामली के थाना झिंझाना के गांव सापला में 13 जनवरी 2007 को एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। हत्या के मामले में बृजपाल सिंह ने मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था की गांव सांपला निवासी रामफल और विजेंदर ने उसके साथ गाली गलौज करने लगा था। बीच-बचाव करने पर बेटे पुष्पेंद्र की हत्या कर दी थी। पुलिस ने रामफल और उसके भाई विजेंदर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

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घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष एससी एसटी कोर्ट के जज रजनीश कुमार ने की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने हत्यारोपी रामफल और विजेंदर को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


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