मुजफ्फरनगरः अदालत ने रेपिस्ट को सुनाई उम्र कैद, DNA जांच में साबित हुआ baoilogical पिता

दुष्कर्म के बाद गर्भवती हो गई थी पीड़िता

 
COURT

 

  • रिपोर्टः एम रहमान, वरिष्ठ पत्रकार (मुजफ्फरनगर)

मुजफ्फरनगर। यूपी के मुजफ्फरनगर की अदालत ने नाबालिग से रेप के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया है। कोर्ट में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 52 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माने की रकम से 40 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाना का आदेश सुनाया है। डीएनए परीक्षण की रिपोर्ट में दोषी ही बॉइलोगिकल पिता साबित हुआ है। भियोजन की ओर से विशेष अभियोजक दिनेश शर्मा और मनमोहन वर्मा ने पैरवी की।

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विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि बुढाना थाना इलाके के गांव में 14 वर्षीय किशोरी को पानी देने के बहाने से घर में बुलाकर कमरे में बंद कर तमंचे से डराकर रेप किया गया था। उसके बाद किशोरी को डरा धमका कर बार-बार रेप किया गया। जिसके बाद किशोरी गर्भवती हो गई थी। आरोपी ने किसी को भी कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी और गर्भ गिराने की दवाई दी थी। लेकिन उसे खाने से पहले ही परिजनों को पता चल गया तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया।

डीएनए जांच में साबित हुआ गुनाह

विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता के गर्भवती होने पर आरोपी ने जुर्म से इनकार किया था। जिसके बाद गर्भ में पल रहे बच्चे, पीड़िता और आरोपी का डीएनए टेस्ट कराया गया तो वो मैच हो गया। उन्होंने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बाबूराम ने की। उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने नईम पुत्र ताहिर हसन को रेप, धमकी सेने और पोक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।


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