मुजफ्फरनगरः डकैती के निस्तारण से पहले आया गैंगस्टर कोर्ट का फैसला, 2 दोषियों को सुनाई 5-5 साल की कठोर कारावास
8 साल पूर्व सिपाहियों को घायल कर लूटे थे उनके असलहे

- रिपोर्टः एम रहमान, वरिष्ठ पत्रकार (मुजफ्फरनगर)
मुजफ्फरनगर। चरथावल थाना में 8 साल पहले सिपाहियों को घायल कर असलहा लूटने के मामले में सोमवार को गैंगस्टर कोर्ट का फैसला आया है। अदालत ने असलाह लूटने वाले राहुल खट्टा गिरोह के दो सदस्यों को दोषी करार दिया है। गैंगस्टर कोर्ट से दोनों को 5-5 साल का कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। मामले की पैरवी संदीप सिंह वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर और राजेश शर्मा ने की।
घटना थाना चरथावल की हैं जहां वर्ष 201 में थाने में तैनात सिपाही दिनेश कुमार और लखपत सिंह की ड्यूटी थाना क्षेत्र के ग्राम बिरालसी पैट्रोल पंप के असापास थी। रात करीब 8 बजे के दौरान बिरालसी की तरफ से एक स्कॉर्पियों आई। जिसमें सवार 4-5 बदमाश उतरे और अचानक सिपाहियों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और हथियार लूटने का प्रयास किया, छीना झपटी में कामयाब न होने पर एक बदमाश ने कांस्टेबल लखपत पर तमंचे से फायर किया। तो गोली लखपत की जांघ में लगी और घायल होकर गिर पड़ा जबकि दूसरे सिपाही दिनेश को जमीन पर गिराकर पिटाई की। जिसके बाद दोनों सिपाहियों की एसएलआर बंदूक और कारतूस लूट कर बदमाश फरार हो गए थे। पुलिस ने इस घटना में शामिल दो बदमाशों अमित और मनीष निवासी जलालपुर आखेपुर थाना सरधना मेरठ को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया था और लूटे हुए पुलिस के शस्त्र एवं कारतूस बरामद किए, जबकि बाद में राहुल खट्टा एनकाउंटर में मारा गया था।
तत्कालीन प्रभारी आनंद प्रकाश मिश्रा ने इन दोनों का गैंगेस्टर एक्ट में चालान किया था। पूर्व थाना प्रभारी थाना चरथावल कमल सिंह चौहान ने विवेचना कर तत्कालीन एसएसपी बबलू कुमार से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए थे। अभियोजन ने न्यायालय में सभी गवाह पेश किए सुनवाई के बाद गैंगस्टर जज अशोक कुमार ने अमित और मनीष को 5-5 साल के कठोर कारावास के साथ 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन का कारावास अतिरिक्त भोगना होगा, इस डकैती की घटना का मूल वाद अभी अन्य अपर सत्र न्यायालय में विचाराधीन हैं।
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