मुजफ्फरनगरः भड़काऊ भाषण के मामले में पूर्व मंत्री सईदुज्जमा की रिवीजन मंजूर

10 साल पूर्व दंगे के दौरान पूर्व सांसद कादिर राणा समेत 10 पर दर्ज हुआ था मुकदमा

 
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  • रिपोर्टः एम रहमान, वरिष्ठ पत्रकार (मुजफ्फरनगर)

मुजफ्फरनगर। शहीद चौक खालापार के एक जलसे में भड़काऊ भाषण के मामले में विशेष अदालत एमपी/एमलए कोर्ट के आरोप तय करने के लिए दिए आदेश के खिलाफ दायर रिविज़न अपर जिला जज 3 गोपाल उपाध्याय ने सुनवाई के बाद मंजूर कर ली है। अब निचली अदालत दुवारा बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद ही आरोप तय करने के लिए निर्णय लेगी। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ एक ओर रिविज़न पूर्व विधायक नूर सलीम की ओर से भी दायर किया गया है, जिसमें बाद में सुनवाई होगी।

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दरअसल 27 अगस्त 2013 को कव्वाल में तीन हत्याओं के बाद सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था। 30 अगस्त 2013 को शहर कोतवाली इलाके के शहीद चौक पर मुस्लिम समाज के लोगों ने सभा का आयोजन किया था। जिसके बाद पुलिस ने पूर्व गृह राज्यमंत्री सईदुज्जमा, तत्कालीन बसपा सांसद कादिर राणा, बसपा विधायक नूर सलीम राणा और मौलाना जमील अहमद कासमी एडवोकेट एवं तत्कालीन सभासद सहित 10 लोगों के विरुद्ध हेट स्पीच के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

मामले की सुनवाई विशेष एमपी एमएलए कोर्ट सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही है। इस मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए थे। आदेश के खिलाफ मामले में आरोपी और पूर्व गृह राज्य मंत्री सईदुज्जमा ने जिला जज की अदालत में रिवीजन दायर किया था।


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