मुजफ्फरनगरः जानलेवा हमले में दो भाइयों को 5-5 साल की कैद, अदालत ने जुर्माना भी ठोका
मां को गाली देने के विरोध पर किया था हमला

- रिपोर्टः एम रहमान, वरिष्ठ पत्रकार (मुजफ्फरनगर)
मुजफ्फरनगर। जनपद की एक अदालत ने जानलेवा हमले के मामले में दो सगे भाइयों को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 18 वर्ष पूर्व मां को गाली देने का विरोध करने पर किए गए हमले के तहत युवक को पेट में गोली मार दी गई थी। जबकि उसके पिता को पीट कर घायल कर दिया गया था। अभियोजन की ओर से एड़ीजीसी कुलदीप पुंडीर ने पैरवी की।
दरअसल खतौली थाना इलाके के गांव जसोला में पिता-पुत्र पर 2006 में जानलेवा हमला किया गया था। गांव निवासी पिंटू ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 4 अक्टूबर 2006 को उन्होंने अपनी छत पर लकड़ी रखी थी। आधी लकड़ी पड़ोसी की छत पर चली गई थी। जिससे नाराज पड़ोसी ने उनकी मां के साथ गाली गलौज की थी। मां के साथ गाली गलौज का उसके भाई राकेश ने विरोध किया था। आरोपी रतन उर्फ पप्पू और विनोद ने उसके पेट में गोली मार दी थी। जबकि उसके पिता कैलाश के साथ मारपीट करते हुए घायल कर दिया था। खतौली पुलिस ने घटना का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की थी।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 रितेश सचदेवा की अदालत में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद रतन उर्फ पप्पू और उसके भाई विनोद को दोषी ठहराते हुए दोनों को 5-5 वर्ष कैद की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि दोनों पर 20-20 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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