Budget 2023: निजी कर्मचारियों को बड़ी राहत, लीव एनकैशमेंट में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर की 25 लाख

आयकर कानून 1961 की धारा 10(10एए)(2) के तहत किया गया यह प्रावधान  
 
leave encasement

नई दिल्ली। आम बजट 2023 में सरकार ने निजी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। सरकार ने लीव एनकैशमेंट में छूट की सीमा तीन लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। आयकर कानून 1961 की धारा 10(10एए)(2) के तहत यह प्रावधान किया गया है। 

क्या है लीव एनकैशमेंट?
सरकारी और निजी सेक्टर में काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों को काम के दौरान छुट्टियां मिलती हैं। ये छुट्टियां Sick leave, Casual Leave और Earned Leave समेत कई अन्य तरह की छुट्टियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ छुट्टियां तय समय के दौरान ना लेने पर अपने आप खत्म हो जाती हैं लेकिन कुछ छुट्टियां ना लेने की स्थिति में खत्म नहीं होती हैं और अगले साल की छुट्टियों में जुड़ जाती हैं। इस तरह जब आप नौकरी से रिटायर होते हैं या फिर इस्तीफा देते हैं तो इन छुट्टियों को कैश करा सकते हैं। इसे ही लीव एनकैशमेंट कहा जाता है। लीव एनकैशमेंट से मिलने वाली रकम पर सरकार टैक्स लगाती है। इसी टैक्स छूट की सीमा को तीन लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। 


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