Budget 2023: टैक्सपेयर्स को वित्तमंत्री ने दी बड़ी राहत, 7 लाख रुपये तक के आय पर नही देना टैक्स
नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत बढ़ाई गई टैक्स छूट की सीमा
Updated: Feb 1, 2023, 16:04 IST

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। अब नई इनकम टैक्स रिजिम के तहत 7 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा जो अब तक 5 लाख रुपये था। नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट की सीमा को 7 लाख रुपये कर दिया गया है।
नया टैक्स स्लैब
इसके तहत जिन लोगों की आय 7 लाख रुपये तक है, उन्हें एक रुपये भी टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन उनकी आमदनी 7 लाख से एक रुपये भी बढ़ जाती है तो उन्हें टैक्स देना होगा और वो टैक्स की रकम सिर्फ एक रुपये पर नहीं बल्कि 3 लाख से ऊपर की पूरी आमदनी पर देनी होगी। यानि जिनकी आमदनी 7 लाख से ज्यादा है उन्हें नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत अब 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
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