पैन कार्ड से आधार लिंक करने की डेडलाइन 30 जून तक बढ़ी, ऐसे चेक करें आधार-पैन कार्ड स्टेट्स
सीबीडीटी ने तीन महीने के लिए बढ़ाया पैन कार्ड और आधार लिंक करने की डेडलाइन
Tue, 28 Mar 2023

नई दिल्ली। सीबीडीटी ने पैन कार्ड और आधार लिंक करने की डेडलाइन 30 जून तक बढ़ा दी है। 30 जून तक लिंक नहीं होने पर आपके पैन कार्ड को निष्क्रिय नहीं किया जाएगा।
सरकार ने मंगलवार को स्थायी खाता संख्या को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा को तीन महीने बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दिया। इसकी डेडलाइन साल 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रही थी।
साथ ही आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए अपनी वेबसाइट पर लिंक भी जारी किए हैं जिससे यह पता चल सकेगा कि उनका पैन आधार से लिंक है या नहीं।
ऐसे चेक करें आधार-पैन कार्ड लिंक स्टेट्स
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं — https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/
- होमपेज पर क्विक लिंक्स चुनें, फिर लिंक आधार स्टेटस चुनें
- अब आपको दो फील्ड दिखाई देंगे जहां टैक्सपेयर को पैन और आधार नंबर डालने होंगे
- इसके बाद, एक पॉप-अप संदेश प्रदर्शित होगा.
- अगर आधार और पैन लिंक हैं, तो संदेश कहेगा – आपका पैन पहले से ही दिए गए आधार से जुड़ा हुआ है
- अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा- पैन नॉट लिंक्ड विथ आधार.
- अपने आधार को पैन से जोड़ने के लिए कृपया ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें
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