MP-MLA कोर्ट में अतीक अहमद, हनीफ खान और दिनेश पासी दोषी करार, आजीवन कारावास की मिली सजा

तीनो दोषियों को सुनाई गई उम्रकैद की सजा
 
ateek Ahmed

नोएडा। प्रयागराज MP-MLA कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद के साथ- साथ हनीफ खान और दिनेश पासी को दोषी करार दिया है।   
उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद एवं दिनेश पासी को 147, 148, 149, 341, 342, 364अ, 120बी में दोषी करार दिया गया है, जबकि सौलत हनीफ को अन्य धाराओं के साथ 364 में दोषी करार दिया है।

बता दें कि प्रयागराज MP/MLA कोर्ट के अंदर अतीक अहमद के पहुंचने के बाद अधिवक्ताओं ने अतीक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और फांसी की सजा की मांग कर रहे है।

14:05

अतीक अहमद को उम्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अतीक अहमद के साथ- साथ हनीफ खान और दिनेश पासी को भी 14 साल की सजा सुनाई गई है।

तीनो को एक- एक लाख का मुआवजा उमेश पाल के परिवार को देने के लिए भी कोर्ट ने आदेश दी है। अशरफ समेत 7 लोग दोषमुक्त।

 

 

 

 


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