‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ योजना के अंतर्गत गांव में कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया

नवजात कन्याओं की माताओं को बेबी किट और सैनेट्री नेपकिन दिए।

 
Beti Bachao-Beti Padhao scheme in Rampur

  • रिपोर्ट: शाहबाज़ खान

रामपुर। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ के निर्देश पर जिला प्रोबेशन अधिकारी लवकुश भार्गव की देखरेख में महिला कल्याण विभाग द्वारा "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" योजना के अंतर्गत बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए विकासखंड सैदनगर के ग्राम बेंदू खेड़ा में कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

Beti Bachao-Beti Padhao scheme in Rampur

कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग के महिला शक्ति केंद्र से महिला कल्याण अधिकारी शाइस्ता ने महिलाओं से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। महिला कल्याण अधिकारी ने नवजात कन्याओं की माताओं को बेबी किट और सैनेट्री नेपकिन दिए। साथ ही कन्या सुमंगला योजना के विषय में जानकारी दी गई।

उन्होंने बताया कि कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा 6 चरणों में आर्थिक मदद उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना से बाल विवाह और लिंग भेदभाव जैसी कुप्रथाओं का भी अंत होगा। उन्होनें बताया कि प्रसव पूर्व गर्भ में पल रहै बच्चे की लिंग जांच कराना या जन्म के पश्चात पुत्री होने पर उसे न अपनाना कानूनी अपराध है और इन्ही अपराधों पर लगाम लगाने के लिए ही पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 बनाया गया है। जिसको कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और भारत में गिरते लिंग अनुपात को रोकने के लिए बनाया गया है।

इस अधिनियम ने जन्मपूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। लिंग जांच करवाने वाले व्यक्ति को तीन से लेकर पांच साल तक की जेल की सजा और 50,000  से लेकर 10,000  रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिला समन्वयक महिला शक्ति केंद्र निदा ज़ैदी ने महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत हेल्पलाइन नम्बर 1090 वूमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवायें और 108 एम्बूलेंस सेवाओं के बारे में बताया। बाल संरक्षण अधिकारी अजय मौर्या बाल संरक्षण इकाई ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी।


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