इटावा के सांसद रामशंकर कठेरिया दोषी करार, 2 साल की सजा

सजा के बाद खतरे में पड़ी रामशंकर कठेरिया की सांसद की सदस्यता
 
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इटावा। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और वर्तमान में इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को अदालत से झटका देते हुए दोषी करार दिया है। उन्हें इस मामले में विशेष मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट ने 12 साल पुराने में 2 साल की कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा के बाद रामशंकर कठेरिया की सांसद की सदस्यता खत्म हो सकती है।

जानकारी के मुताबिक ये मामला 16 नवंबर साल 2011 का है। आगरा के टोरेंट पावर लिमिटेड के साकेत माल स्थित ऑफिस में मैनेजर भावेश रसिक लाल बिजली चोरी से संबंध में सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान रामशंकर कठेरिया अपने समर्थकों के साथ उनके कार्यालय में घुस आए और मारपीट करना शुरू कर दिया। इसके बाद हरीपर्वत थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। वादी की तहरीर पर अदालत में  आरोप पत्र दाखिल हुआ। रामशंकर कठेरिया और उनके समर्थकों पर धारा 147 और 323 के तहत मामला दर्ज हुआ था। इसी मामले में शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट सांसद को दोषी पाया और 2 साल की सजा सुनाई।


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